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मतगणना में लापरवाही पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

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मतगणना में लापरवाही पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
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बस्ती। मतगणना कार्य में शिथिलता, संदिग्धता या संलिप्तता पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह बात सीडीओ/प्रभारी कार्मिक अधिकारी डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने शनिवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में मतगणना पर्यवेक्षक, सहायक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मतगणना संबंधित रिटर्निंग आफिसर के दिशा निर्देश पर होगी। किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल आरओ को सूचित करें।
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सीडीओ ने कहा कि दस मार्च को सबसे पहले डाकमत पत्र की मतगणना सुबह आठ बजे से होगी। डाकमत पत्र पांच प्रकार के होते हैं। इसके पश्चात् इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट (ईटीपीबी) मतपत्रों की गणना की जाएगी। साढ़े आठ बजे से ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों की गणना की जाएगी। तीनों प्रकार के मतों के गणना के लिए अलग-अलग टेबल तथा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सभी टेबल पर प्रत्याशी की ओर से नामित मतगणना एजेंट भी तैनात होंगे। मतगणना के लिए अलग-अलग 7-7 कुल 14 टेबल लगाई जाएंगी। अंत में प्रत्येक विधानसभा में पांच बूथों का रेंडमली चयन करके वीवीपैट पर्ची की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि ईटीपीबी की गणना के लिए 2-2 कंप्यूटर ऑपरेटर भी तैनात किए जाएंगे। मतगणना के लिए तैनात कोई भी अधिकारी-कर्मचारी मतगणना की गोपनीयता भंग नही करेगा। इसलिए किसी को भी मोबाइल/आईपैड/टेबलेट/लेपटाप आदि लाने की अनुमति नहीं होंगी। सुबह छह बजे से सभी मंडी समिति पहुंचकर अपना ड्यूटी आर्डर प्राप्त करेंगे। सुबह पांच बजे रेंडमाइजेशन के बाद प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को यह ज्ञात होगा कि उसे किस टेबल पर बैठककर मतों की गणना करनी है। जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विवेक ने मतगणना संबंधी सभी कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कमलेश सोनी, बंदोबस्त अधिकारी अनिल कुमार राय, राजाशेर सिंह आदि उपस्थित रहें। आयुष विभाग की ओर से सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आयु रक्षा किट वितरित किया गया।
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