बस्ती। पूर्व प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और बैंक की साजिश से अनियमित रूप
से ग्राम निधि प्रथम के खाते से निकाले गए 2.89 लाख रुपये के मामले में उप
निदेशक पंचायत एसके पटेल की रिपोर्ट पर ग्राम विकास अधिकारी शिव नंदन
त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। सीडीओ सोबरन सिंह ने बताया कि अभी
पूर्व प्रधान और एसबीआई के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई होनी है।
विकास
खंड बनकटी के ग्राम पंचायत खैराटी में ग्राम निधि के खाते पर रोक के
बावजूद पूर्व प्रधान रमा देवी और ग्राम विकास अधिकारी शिवनंदन त्रिपाठी ने
तीन तिथियों में दो लाख 89 हजार रुपये बिना किसी के अनुमोदन के निकाल लिया
था। जबकि डीपीआरओ ने खाते से रकम निकालने पर रोक लगा रखा था।
डीपीआरओ
एपी त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी को रकम निकालने का अधिकार
ही नहीं है। बताया कि एसबीआई बैंक की बनकटी शाखा को पहले ही पत्र जारी कर
धन निकासी पर रोक लगा दी गई थी। अगर रोक के बावजूद धनराशि निकाली गई तो
इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी।
वहीं उप निदेशक पंचायत एसके पटेल ने
बताया कि पूर्व प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और बैक की साठगांठ से सरकारी
धन निकाला गया जो कि गबन की श्रेणी में आता है, इसके लिए इनमें शामिल सभी
लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।