परिवहन विभाग ने जांचे स्कूली वाहनों के फिटनेश
बस्ती। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रविवार को आईटीआई परिसर में परिवहन विभाग ने शिविर आयोजित किया जिसमें सदर व भानपुर तहसील के स्कूली वाहनों का फिटनेस, परमिट व भौतिक निरीक्षण किया गया।
पीटीओ शैलेंद्र ने बताया कि स्कूल बस की वैद्यता बच्चों को ढोने के लिए 15 वर्ष व छोटे स्कूल वाहन व वैन की वैद्यता 10 वर्ष है। यदि वैद्यता समाप्त हो गई है तो यह वाहन स्कूली बच्चों को नहीं ढो सकते हैं। विद्यालय वाहन में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, सीसीटीवी कैमरा, पारदर्शी फास्ट एड बॉक्स सहित अन्य नियम भी मोटरयान अधिनियम के 26वें संशोधन में हैं।
एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे ने बताया कि कुछ विद्यालय नियम के विरुद्ध वाहन संचालन करने में चिह्नित किए गए हैं। स्कूल प्रबंधन को सूचना दे दी गई है कि जिनके बसों की परमिट समाप्त होने वाली है वे समय से भौतिक निरीक्षण अवश्य करा लें। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक जगदीश मिश्र, धीरेंद्र शुक्ला, संजय उपाध्याय, संतोष सिंह, बबलू मिश्रा, रामायण सिंह आदि मौजूद रहे।