बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने बहला-फुसलाकर लड़की भगाने के मामले में दो लोगों को सात वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 2 वर्ष 9 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह, कमलेश चौधरी व अधिवक्ता एसएन दुबे ने अदालत को बताया कि छावनी क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने छावनी थाने में तहरीर देकर कहा कि वह नौ जनवरी 2021 को अपने खेत में गया हुआ था। उसकी पुत्री घर पर मौजूद थी। वह शाम पांच बजे घर आया तो देखा उसकी पुत्री घर पर नहीं है तलाश करने पर पता चला पुत्री को गांव के आस मोहम्मद व अरमान बहला फुसलाकर भगा ले गए है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों पर केस दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आस मोहम्मद व अरमान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद