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Basti News: दुष्कर्म के दोत्री दस वर्ष कारावास की सजा

Sat, 31 Aug 2024 04:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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33 हजार जुर्माना भी लगाया गया
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने युवती को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसे न अदा करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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एडीजीसी वेद प्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि 29 अक्तूबर 2019 को उसकी लड़की को गांव का मोहम्मद अहमद उर्फ कादिर बहला-फुसला कर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद वह नहीं मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। न्यायाघीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी को सजा का हुक्म दिया। संवाद
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