बस्ती। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 13 फरवरी से भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, संनिर्माण उपस्कर यान/विशेष प्रयोजन यान, माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवायान आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी फरीदउद्दीन ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार की एकमुश्त कर लागूू की गई है।
उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था तकनीकी रूप में वाहन पोर्टल पर लाइव हो गई है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार भुगतान की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रिया से राहत प्रदान करना, कर प्रशासन को सरल बनाना, अधिकाधिक गैर-परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करना तथा राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को अधिक मजबूत करना है। परिवहन यानों पर एकबारीय कर (वन टाइम) की दरें निर्धारित की गई हैं। संवाद