बस्ती। पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने किशोरी से अश्लील हरकत के मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस मीडिया सेल से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसपी के पैरवी सेल व थाना नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को सजा हुई। चार मार्च 2016 को पीड़िता के परिवार के लोगों की तरफ से तहरीर देकर राजघाट निवासी शेषमणि पर अश्लील हरकत करने और उसकी मां पर अपशब्द कहते हुए धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज छानबीन की और दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोपी शेषमणि को न्यायालय ने सजा सुनाई और उसकी मां को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। संवाद