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Basti News: घर में घुसकर धमकाने में तीन को सजा

Sat, 06 Sep 2025 02:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। पुरानी रंजिश में घर में घुसकर अपशब्द कहने व जान से मारने की धमकी देने से संबंधित मामले में तीन लोगों को न्यायालय ने तीन वर्ष के साधारण कारावास व सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस कार्यालय के अनुसार 20 फरवरी 2014 को हर्रैया पुलिस ने तहरीर के आधार पर कृष्ण पूजन मिश्रा उर्फ मेजर, प्रमोद मिश्रा व बद्री प्रसाद ओझा निवासीगण खैरीओझा थाना हर्रैया के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पैरवी सेल व हर्रैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय एसीजेएम प्रथम ने तीनों को तीन वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक पर सात हजार का अर्थदंड लगाया है। संवाद
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पॉक्सो एक्ट में तीन साल का कठोर कारावास
बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व थाना नगर पुलिस ने सशक्त व प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस कार्यालय के अनुसार नौ अप्रैल 2017 को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर किशोरी संग छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में आरोपी हरि उर्फ हरिपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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