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Basti News: संदेह के आधार पर हत्या के आरोप से तीन लोग बरी

Tue, 22 Oct 2024 04:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने हत्या व जान से मारने की नियत के मामले में तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। घटना सोनहा क्षेत्र के भानपुर बाजार में वर्ष 2012 की है। कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पचफेड़ा गांव निवासी पवन कुमार शाही ने सोनहा थाने में 28 जुलाई 2012 को तहरीर देकर कहा कि 27/ 28 जुलाई 2012 की रात में वह अपने किराये के मकान जो शत्रुजीत कनौजिया पेट्रोल पंप मालिक भानपुर बाजार थाना सोनहा जिला बस्ती के लाॅन में सो रहा था। उसके बगल पूरब दिशा में तीन-चार कदम की दूरी पर उसके चाचा विवेकानंद सिंह एक तख्त पर सो रहे थे।
रात करीब 1:30 बजे अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से चहारदीवारी के दरवाजे से घुसकर गड़ासे से उसके गर्दन पर वार कर दिया। इससे चाचा विवेकानंद घायल हो गए।
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सूचना के आधार पर पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया। विवेकानंद को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के दो घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई।
दौरान विवेचना पुलिस ने तीन लोगों को आरोपी बनाया। इसमें कृष्ण गोपाल जायसवाल ग्राम बनटिकरा भानपुर थाना सोनहा, अब्दुल व शकील निवासी ग्राम भानपुर थाना सोनहा का नाम प्रकाश में आया था।
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पुलिस ने तीनों के विरुद्ध जानलेवा हमला व हत्या के मामले में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। राज्य की तरफ से आठ साक्षी बयान दिए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय उपाध्याय की तरफ से साक्ष्य दिया गया कि तीनों आरोपियों को गलत फंसाया गया है। मृतक से तीनों आरोपियों की कोई दुश्मनी नहीं थी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए उनके ऊपर लगाए गए आरोप से दोष मुक्त कर दिया।
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