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Basti News: दो महिलाओं सहित तीन को तीन वर्ष की सजा

Wed, 26 Apr 2023 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता त्रिपाठी की अदालत ने मारपीट कर हाथ तोड़ने के 27 वर्ष पुराने मामले में दो महिला समेत तीन लोगों को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक को 35 सौ रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार पाल ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र भरू गांव निवासी सुदामा देवी ने थाने में तहरीर दी कि 18 अक्तूबर 1995 को उसके पति झगरू दरवाजे पर वच्चों के साथ बैठे थे। रात 8 बजे पुरानी रंजिश में पट्टीदार तुलसीराम, जगतराम, मेढ़ना व संपता देवी एकराय होकर लाठी, डंडा व लोहे की सरिया लेकर दरवाजे पर चढ़ गईं। अपशब्द कहते हुए पति झगरू को मारने लगे। बचाओ-बचाओ की गुहार लगाते हुए जैसे ही वह बचाने दौड़ी तो आरोपी उस पर भी टूट पड़े। इस घटना में पति का दाहिना हाथ टूट गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चारों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन के तरफ से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में कराई। एक आरोपी तुलसीराम अपनी पत्रावली पृथक करा लिया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत जगतराम,मेढ़ना व सम्पता देवी को मारपीट कर हाथ तोड़ देने के आरोप में तीन वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
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