बस्ती। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में अंबेडकरनगर निवासी तीन आरोपियों देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिनेश कुमार उपाध्याय और बृजेश कुमार उपाध्याय को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया। आरोप था कि देवेंद्र कुमार उपाध्याय और उसके भाईयों ने लूट, मारपीट और अन्य अपराधों में सक्रिय गिरोह का गठन किया था, जिससे स्थानीय लोग डर के कारण गवाही देने में असमर्थ थे। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र भेजा। अदालत ने सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद