बस्ती। बहुचर्चित अपहरण कांड में आरोपी पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के केस में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। हालांकि, कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश एवं एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने व्यापारी के बेटे के अपहरण के आरोपी पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के केस में गवाही की अगली तारीख 15 अप्रैल तय कर दी।
बता दें कि छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने अमर मणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमर मणि का था। अमर मणि के खिलाफ 24 अक्तूबर 2011 से गैर जमानती वारंट जारी है। तीन नवंबर 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बस्ती कोतवाली पुलिस को सीआरपीसी-82 की कार्रवाई का आदेश दिया था। 16 नवंबर की सुनवाई में पुलिस ने सीआरपीसी-82 की कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया। न्यायाधीश ने भगोड़ा घोषित करते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए गवाही शुरू कराई। चार्ज फ्रेमिंग के दौरान अपहृत राहुल मद्धेशिया का बयान हो चुका है। अब गवाही 15 अप्रैल को होगी।