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Basti News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Sat, 27 Jul 2024 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने सुनाया फैसला
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साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपी बरी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 59 हजार अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर एक वर्ष पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि घटना 16 फरवरी 2023 की है। उसकी कक्षा 9 में पढ़ने वाली 14 वर्षीय बेटी के साथ गांव का आरोपी भकालू उर्फ लक्ष्मी प्रसाद आठ माह से छेड़खानी करता था। इसी दौरान उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर फोन पर बातें करना लगा। सात फरवरी 2023 की सुबह आरोपी उसके घर पहुंचा और पत्नी से मारपीट की। धमकी दी कि वह बेटी को भगा ले जाएगा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया।
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विवेचना के दौरान नाबालिग का बयान न्यायालय में हुआ। इसके बाद विवेचक ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ा कर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हुआ। मामले में सात गवाहों ने गवाही दी। न्यायाधीश ने साक्ष्य व बयान के आधार पर दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जबकि एक अन्य आरोपी विकास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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