नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल। संवाद
महिला अफसर से दुर्व्यवहार मामले में 27 नवंबर भेजा गया था जेल
संवाद न्यूज एजेसी
बस्ती। जिले में महिला अधिकारी से दुष्कर्म की कोशिश व हत्या के प्रयास के आरोप में पिछले साल 27 नवंबर को जेल भेजे गए निलंबित नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसे 71 दिन बाद जिला कारागार से शाम 6.45 बजे रिहा किया गया।
उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर को तहसील में तैनात एक महिला राजस्व अधिकारी ने तहरीर देकर तत्कालीन नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल पर 11-12 नवंबर की रात सरकारी आवास में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश, गला दबाकर हत्या का प्रयास, मारपीट, अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया था। यहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी घनश्याम ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
इनसेट लगाएं
चार्जशीट में घनश्याम को पुलिस ने बताया दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। निलंबित नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि 11 व 12 नवंबर 2023 को महिला अधिकारी के साथ सभी धाराओं में जुर्म साबित हुआ है। पुलिस ने लिखा है कि सोहरौना राजा गांव थाना भिटौली जिला महराजगंज हाल मुकाम आनंद विहार कॉलोनी राप्तीनगर फेज वन थाना शाहपुर जिला गोरखपुर निवासी घनश्याम शुक्ला के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 354, 307, 376, 511 आईपीसी में आरोपों की पुष्टि करते हुए चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।