बस्ती। रजिस्ट्री बैनामों व अन्य कार्यों में प्रतिबंधित किए गए 10 हजार से 25 हजार रुपये मूल्य के स्टांप एक अप्रैल से अवैध माने जाएंगे। जिला कोषागार कार्यालय से इस तरह के उपलब्ध 13.52 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप वापस कर दिए जाएंगे। वेंडरों को भी 31 मार्च तक यह स्टांप वापस करने का समय दिया गया था।
अब 10 से 25 हजार रुपये मूल्य के स्टांप वापस भी नहीं हो सकेंगे। इसका उपयोग भी मान्य नहीं होगा। शासन ने इन स्टांपों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। केवल 10 मार्च तक इन स्टांपों के उपयोग पर छूट दी गई थी। इसके बाद इन्हें कोषागार को वापस किए जाने का निर्देश था।
इसके बाद जिले के सभी स्टांप विक्रेताओं ने किसी तरह स्टांप का उपयोग करके इसकी खपत सुनिश्चित की। कुछ वेंडरों ने निर्धारित अवधि तक उपयोग में नहीं आने के कारण इस मूल्य के स्टांप कोषागार में वापस भी किए हैं।
राज्य सरकार फिजिकल स्टांप को खत्म करने और ई-स्टांप को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इसके तहत पहले चरण में 10 हजार से 25 हजार रुपये मूल्य के सभी स्टांप को 31 मार्च के बाद वापस किया जाना है। जानकारी के मुताबिक जिला कोषागार में उपलब्ध 13.52 करोड़ रुपये मूल्य के 10 से 25 हजार रुपये वाले गैर न्यायिक स्टांप वापस कर दिए जाएंगे।