बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुदाल से प्रहार करके पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। लालगंज के शोभनपार निवासी सूर्यमती ने 12 जून 2023 को तहरीर देकर अपने जेठ सुधीर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। तहरीर दी थी कि उसके 67 वर्षीय ससुर बुद्धिराम 12 जून 2023 को सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए खेत में जा रहे थे। संवाद