बस्ती। 43 वर्ष पहले अवैध तमंचे के साथ पकड़े गए अभियुक्त गजेंद्र प्रसाद राय को सीजेएम न्यायालय से सजा सुनाई गई। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। लालगंज पुलिस ने 23 नवंबर 1981 को संतकबीरनगर जिले के कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेन्द्र प्रसाद राय को एक अवैध कट्टा व 02 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर एसआई देवेन्द्र कुमार द्विवेदी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र 09 जनवरी 1982 को न्यायालय में प्रेषित किया था। राजेंद्र प्रसाद राय मूल रूप से बैरडढ़वा थाना महुली के रहने वाले हैं। संवाद