बस्ती। खरपतवारनाशी साइक्लोसिनोन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। किसी दुकान या गोदाम में इसका भंडारण मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने विज्ञप्ति जारी कर दी।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यमों पर साइक्लोसिनोन के प्रचार और बिक्री की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। इसके बाद जिले के सभी कीटनाशी विक्रेताओं, डीलरों और वितरकों को साइक्लोसिनोन अथवा साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
विक्रेताओं को केवल पंजीकृत कृषि रसायनों की बिक्री करने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान किसी दुकान या गोदाम में प्रतिबंधित कीटनाशी या खरपतवारनाशी की बिक्री अथवा भंडारण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
कृषि रक्षा अधिकारी ने किसानों से भी साइक्लोसिनोन नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान कृषि रक्षा विभाग की राजकीय इकाइयों से ही कृषि रसायनों की खरीद करें।