बस्ती। जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छह मार्च से प्रवेश शुरू होगा। 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें निर्बल आय वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चे दाखिला पा सकेंगे। इसके लिए बीएसए स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों के 25 प्रतिशत सीटों पर निर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में 744 निजी विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाना है। इसमें जिले भर के गरीब व कमजोर आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए सरकार निशुल्क पढ़ाई के साथ ही पांच हजार रुपये ड्रेस व बैग के लिए मदद करती है।
निम्न आय वर्ग परिवारों के बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। जो चार चरणों में होगा। छह मार्च से पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। और सात जुलाई तक सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
आरटीई नोडल अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि जिले में 744 स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्देशित किया है। पिछले साल स्कूलों का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण केवल 61 बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश मिल सका था। इस सत्र में 744 स्कूलों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर कोई स्कूल लापरवाही करता है तो उसके विरूध कार्रवाई की जाएगी।
बीएसए अनूप कुमार ने बताया आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सात जुलाई तक सभी सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी जाएगी। 744 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आरटीई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्देशित किया गया है।