बस्ती। बिना रेडियोलॉजिस्ट के अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर का पंजीकरण सोमवार को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सेंटर के संचालक ने जिस चिकित्सक का प्रमाणपत्र पंजीकरण के समय लगाया था, उसी चिकित्सक ने अब नोटरी बयानहल्फी देकर कहा है कि बिना उसकी अनुमति के उसकी डिग्री पर चोरी-छिपे पंजीकरण कराया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने पंजीकरण निलंबित करते हुए सेंटर सील करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब अधिकारियों का भी गला फंस रहा है कि बिना सत्यापन किए किस तरह पंजीकरण कर दिया गया था? सेंटर से जवाब-तलब करने के बाद अब उसका पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है।
इसके बाद सेंटर को सील कर दिया जाएगा। जून 2025 में डीएम की अध्यक्षता में गठित पीसीपीएनडीटी समिति ने कुसौरा बाजार में भारत डॉयग्नोस्टिक सेंटर के संचालन की अनुमति प्रदान की थी।
फाइल में वाराणसी के डीएमआरडी धारक डॉ. कृष्ण कुमार पांडेय की डिग्री लगाई गई। उनके नाम पर बाकायदा एक फर्जी चिकित्सक को खड़ा करके पंजीकरण करा लिया गया था। इस बात की जानकारी डॉ. पांडेय को होने पर उन्होंने बाकायदा नोटरी बयानहल्फी जारी कर इसे फर्जीवाड़ा बताया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तेजी दिखाई और सेंटर का पंजीयन निलंबित करते हुए सीलिंग के लिए नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है।