संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के पिकौरा गांव में 36 वर्ष पहले हुई मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को दो सगे भाइयोंं को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है।
एसीजेएम प्रथम चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने दो सगे भाइयों राम सहाय एवं देव सहाय को प्राणघातक हमला, घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में सजा सुनाई। दोनों को छह-छह हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का हुक्म दिया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन अधिकारी पंकज गौतम, सुधीर ने अदालत को बताया कि महुली थाना क्षेत्र के पिकौरा गांव के राम गोपाल सिंह व विपक्षी भगौती सिंह के बीच बाग को लेकर गोरखपुर में मुकदमा चल रहा था। आठ अगस्त 1988 को वादी राम गोपाल आवश्यक कार्य से नाथनगर गए थे।
उनके बच्चे व महिलाएं अपने बाग में आम बीने गए थे। उतने में ही विपक्षी भगौती सिंह लाठी लेकर बाग में गए तथा आम बीनने से मना करने लगे। न मानने पर मारने और गाली देने लगे। बाद में राम सहाय सिंह, देव सहाय सिंह व भगौती सिंह घर पर चढ़ गए।
घर में घुसकर मारने के बाद घसीटकर बाहर ले आए। विवेचक ने प्राण घातक हमला और घर में घुस कर मारपीट का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने राम सहाय सिंह एवं देव सहाय सिंह को दोष सिद्ध करार दिया।त