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शहर में राशन कार्ड पोर्टबिलिटी व्यवस्था शुरू

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शहर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था शुरू
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नगरीय क्षेत्र में किसी भी दुकान से राशन पा सकेंगे कार्ड धारक
अगस्त से जिलों में योजना का होगा क्रियान्वयन
नीरज श्रीवास्तव
बस्ती। अब तक तय राशन की दुकानों से ही कार्डधारक अनाज पाते थे, मगर अगस्त माह से इस व्यवस्था में थोड़ी तब्दीली कर दी गई है। सूबे के सभी नगरीय क्षेत्रों में राशन की पोर्टेबिलिटी व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत कार्ड धारक किसी भी दुकान से अपने कोटे का अनाज हासिल कर सकते हैं। यह योजना इसी माह से वितरण में क्रियान्वित होगी।
शासन ने सूबे के सभी डीएम को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के नगरीय क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू कर देें। इसके लिए सभी नगरीय क्षेत्र के कोटेदारों का प्रशिक्षण कराएं। निर्देश में कहा गया है कि इस सुविधा के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से संबद्ध राशन कार्ड धारक उसी नगरीय क्षेत्र के किसी भी कोटे की दुकान से अनाज प्राप्त कर सकता है। योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम एक सदस्य का आधार सीड होना जरूरी है। क्योंकि सभी पोर्टेबिलिटी लेनदेन आधार सत्यापन के माध्यम से होगा। प्रॉक्सी वितरण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने राशन कार्ड से संबद्ध उचित दर विक्रेता से संपर्क करना होगा। प्रॉक्सी वितरण की दशा में यह योजना लागू नहीं होगी। योजना के माध्यम से लाभार्थी को राशन कार्ड पर अनुमन्य राशन एक ही बार में प्राप्त करना होगा। यानी एक लाभार्थी को योजना में केवल एक बार लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। मिट्टी तेल वितरण पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। पोर्टेबिलिटी ट्रॉंजेक्शन प्रारंभ होने के बाद किसी भी दशा में किसी भी दशा में अनाज का मैनुअल वितरण अनुमन्य नहीं होगा। माह की 15 तारीख तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किए गए अनाज वितरण की समीक्षा के बाद संबंधित दुकान के स्टाक समायोजन के लिए पोर्टेबिलिटी अतिरिक्त चालान जारी किए जाएंगे, जिसकी सुविधा 16 से 18 तारीख तक आन लाइन उपलब्ध रहेगी। हर हाल में माह की 18 तारीख तक मध्यवर्ती चालान जारी करते हुए धनराशि बैंक में जमा करनी होगी। निर्देश में कहा गया है कि जिन जिलो में डोर स्टेप डिलिवरी सुविधा उपलब्ध है वहां परिवहन ठेकेेदार चालान के सापेक्ष संबंधित विक्रेता को 20 तारीख तक खाद्यान्न उपलब्ध करा देगा। डीएसओ रमन मिश्र ने उक्त की पुष्टि करते हुए कहा कि शासनादेश के क्रम में नगरीय क्षेत्र में पोर्टेबिलिटी के आधार पर वितरण व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसका क्रियान्वयन अगले माह के वितरण से शुरू होगा।
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अनाज की डोर स्टेप डिलिवरी पर केंद्र की सख्ती
गोदाम से गांव की दुकान तक पहुंचेगा खाद्यान्न
दिसंबर तक शत-प्रतिशत करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कमर कसे हुए है। तमाम परिवर्तन के बाद अब पीडीएस गोदाम से गांव की दुकान तक राशन पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलिवरी की बनाई गई व्यवस्था के पालन को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके तहत स्कीम को हर हाल में दिसंबर तक लागू कर उसका क्रियान्वयन कराना है। अन्यथा की दशा में संबंधित क्षेत्र के अनाज आवंटन पर केंद्र रोक लगा देगी।
खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी ढंग से जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए ई-पास मशीन से वितरण की व्यवस्था बना दी गई। तीसरे चरण में खाद्यान्न का लीकेज व डायवर्जन रोकने के लिए गोदाम से गांव के कोटे की दुकान तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने सख्ती से लागू कर उसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले की करीब 1600 उचितदर की दुकानों पर आवंटित करीब 10567 एमटी चावल व गेहूं को दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके लिए निविदा निकालकर जिले के रुधौली व परशुरामपुर में क्रियान्वयन भी शुरू करा दिया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे अनाज माफिया के खाद्यान्न डायवर्जन पर रोक लग जाएगी।
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डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ त्रिपाठी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की केंद्र सरकार की पहल से तमाम विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी। गोदाम से विभागीय अनुबंधित ठेकेदार क्षेत्रवार खाद्यान्न लेकर जाएगा, जहां कोटेदार उसे अपनी दुकान पर तय कोटा के अनुसार उतरवा लेगा। कहा कि अब तक दो ब्लॉकों में यह योजना क्रियान्वित कर दी गई है, जबकि शेष ब्लॉकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिस पर मंथन चल रहा है। जल्द से जल्द योजना लागू कर इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर के बाद से ऐसे ब्लाकों के अनाज का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, जहां डोर स्टेप डिलिवरी लागू नहीं मिलेगी।
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