संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा मजीद की अदालत ने युवती को भगाने और दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि नगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 19 नवंबर 20 को उसकी बेटी घर से कहीं चली गई। जब उसे पता चला तो पुलिस को सूचना दी।
लिखित शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवक पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान आरोपी सोनू सिंह ग्राम लाल टिपारा गौशाला गिरधारी नगर थाना मुरार जिला ग्वालियर एमपी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोनू सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।