बस्ती। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट अनिल कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महेंद्र यादव निवासी बरसांव, थाना दुबौलिया को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 14 फरवरी 2018 को दोपहर करीब 12 बजे उसकी बेटी पेट में दर्द होने पर शौच के लिए गांव के उत्तर तरफ सिवान स्थित गन्ने के खेत में गई थी। घर से निकलते समय उसे देख महेंद्र यादव भी चुपके से गन्ने के खेत में पहुंच गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि घटना के बाद महेंद्र ने पीड़िता और उसके परिवार को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। एडीजीसी अखिलेश दुबे ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखते हुए गवाहों के बयान, पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।