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नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल का सश्रम कारावास

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नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल का सश्रम कारावास
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एक लाख अर्थदंड भी लगाया, विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक वंदना चौधरी और कमलेश चौधरी ने अदालत के समक्ष घटना का विवरण रखा। बताया कि घटना हर्रैया थानांतर्गत एक गांव की है। पीड़िता की मां ने पुलिस को 25 अक्तूबर 2015 को तहरीर देकर बताया था कि वह बीमार थीं दवा लाने के लिए अपनी 16 वर्षीय बेटी को वंशीनगर बाजार भेजा था। लौटते समय गांव के करीब गांव का ही सुनील कुमार चौधरी ने चाकू की नोंक पर गन्ने के खेत में पकड़कर ले गया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद प्राइवेट पार्ट में गन्ना तोड़कर डाल दिया।
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