संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि मामला रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां ने थानाध्यक्ष रुधौली को तहरीर दी थी कि 17 जुलाई 2015 को उसकी 15 वर्षीय बेटी दोपहर तीन बजे खेत के तरफ गई थी। उसी समय उसके गांव का शमशाद छेड़खानी करते हुए हाथ पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर मारने-पीटने लगा और कहा कि इस बात को किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।
बेटी डरी हुई घर पर आई तो पूछा क्या बात है जो डरी-डरी सी लग रही हो, तब उसने घटना के बारे में बताया। मामले में विवेचना के दौरान दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। दस गवाहों ने गवाही हुई। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार के बाद सजा सुनाई।