मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमीत सिंह सूरी की अदालत ने नौ माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 14 साल सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने पुुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि नौ जून-2016 को रात आठ बजे अनिल उसके घर आया। उसकी मासूम बच्ची उस समय सोई हुई थी। अनिल से बच्ची को देखने को कहकर वह शौच के लिए बाहर चली गई। बच्ची के चिल्लाने पर जब वह दौड़कर घर में आई तो अंदर का मंजर देख कर दंग रह गई। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था तथा आरोपी के पैंट में भी खून लगा हुआ था। बच्ची की हालत खराब हो गई थी। शोर मचाने पर घर के अन्य लोग वहां जमा हो गए। आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वह धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की।