बस्ती। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अर्पिता यादव की अदालत ने तेजाब फेंकने के मामले में 18 साल बाद आरोपी को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1000 रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी मछेंद्र कुमार ने अदालत को बताया कि घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पिपराजप्ती गांव की है। 21 अप्रैल 2005 को गांव के जगन्नाथ की गाय रामविलास के घर की तरफ चली गई और नुकसान करने लगी। रामविलास ने गाय को हांक कर वापस कर दिया। इसी को लेकर जगन्नाथ और दिनेश कुमार के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद जगन्नाथ व अन्य ने रामविलास और उनकी भाभी संध्या के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के दौरान जगन्नाथ की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत में जब गवाही देने की बात आई तो रामविलास, संध्या, फूलचंद्र और मनोज कुमार पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गए। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करते हुए आरोपी दिनेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।