बस्ती। जिला प्रशासन ने एक जनवरी 2026 से मार्च में पड़ने वाले होली के त्योहार तक पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस अवधि में लोग धरना प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल या अन्य कोई भी संगठित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने कहा कि नए साल, मुस्लिम और हिंदू समुदाय के विभिन्न त्योहार और बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले में धारा 144/163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का आपत्तिजनक हरकत करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। संवाद