बस्ती। त्योहारों को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 अगस्त तक के लिए निषेधाज्ञा लगाया है।
इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ शामिल नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। सभा करने के पूर्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित, अवैध अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कृत्य नहीं करेगा और न ही कोई ऐसा सार्वजनिक भाषण देगा जिससे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग की भावना आहत हो।
ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। किसी त्यौहार या पर्व को मनाये जाने के लिए सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन धार्मिक स्थलों की पवित्रता को भंग करने वाला कोई कृत्य नहीं करेगा। संवाद