बस्ती। पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री प्रकाशित करते समय मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम-पता लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्देश की जानकारी देते हुए डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस के स्वामियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के नियमों का पालन करना होगा। मुद्रक एवं प्रकाशक के संपूर्ण विवरण के साथ पोस्टर एवं पंपलेट प्रकाशित किए जाएंगे। यह भी निर्देश दिए कि प्रिंट होने वाली प्रचार सामग्री तीन दिन के भीतर मुख्य कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण के कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि धारा 127 (क) के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। संवाद