बस्ती। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के बाद भुगतान के लिए किसानों को आधार सीडेड बैंक खाता देना होगा। भुगतान के लिए एनपीसीआई पोर्टल पर बैंक खाते का पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण नहीं होने पर धनराशि प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
उल्लेखनीय है कि इस बार जिले के 14 ब्लॉकों में 131 केंद्रों पर धान की खरीद की जाएगी। प्रशासन ने क्रय केंद्रों का निर्धारण कर दिया है। डीएम अंद्रा वामसी ने क्रय केंद्रों को संसाधनों से लैस करने के निर्देश दिए हैं। जिले में एक नवंबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। शासन ने कॉमन धान के लिए 2183 रुपये व ग्रेड वन धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है। इस बार पीसीएफ के 75, खाद्य विभाग के 28, पीसीयू के 26 व एफसीआई के दो केंद्र धान की खरीद करेंगे। डिप्टी आरएमओ अजय प्रताप सिंह ने बताया कि धान बिक्री के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। किसान जो मोबाइल फोन नंबर चलित हो, पंजीकरण कराते समय उसे ही प्रयोग में लाएं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान बेचने के लिए पूर्व में पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। वह पंजीकरण का संशोधन कर दोबारा लॉक करा सकते हैं। खरीद की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।