बस्ती। विशेष न्यायाधीश एसी एसटी के न्यायाधीश अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने मिश्रौलिया के ग्राम प्रधान व सचिव पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश कलवारी पुलिस को दिया है।
कलवारी थाना क्षेत्र के बिजौरा गांव निवासी बाबूलाल ने न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से अर्जी दाखिल कर कहा कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी बहू आरती पत्नी सुड्डू की मृत्यु चार सितंबर 2020 को हो चुकी है। बहू की मृत्यु के बाद नौ नवंबर 2020 को विभिन्न तिथियों में ग्राम प्रधान पवन कुमार उर्फ अरुण यादव तथा तत्कालीन सचिव ने 1.20 लाख रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए। कोर्ट ने संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। संवाद