बस्ती। अपर सत्र-विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की कोर्ट ने सोमवार को गौर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला पर फर्जी प्रार्थनापत्र दाखिल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया है।
गौर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि 18 फरवरी 2026 को वह नातिन को लेकर अपने मुर्गी फार्म पर गई। वहां नातिन को छोड़कर लघु शंका करने चली गई। इसी बीच गांव का ही एक शख्स मुर्गी फार्म पर पहुंच गया और उसकी नातिन को अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा।
महिला ने जिस शख्स पर आरोप लगाया है, उसकी बेटी के साथ महिला का बेटा दुष्कर्म कर फरार है और मामले में प्राथमिकी भी दर्ज है। कोर्ट से कुर्की की कार्रवाई भी होनी है। आरोप है कि उसी के पेशबंदी में फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया था। कोर्ट दाखिल प्रार्थनापत्र को सोमवार को खारिज कर दिया। संवाद