हत्या के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश
बस्ती। सीजेएम तारकेश्वरी सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 15 दिन में आख्या भी देने के लिए कहा है।
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पिकौरा बक्श हाइडिल कालोनी का है। शकुंतला पत्नी सुशील चौधरी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल कर कहा कि शिकायतकर्ता की सास अनारा एक ने गणेशपुर में जमीन बेची थी। उसके एवज में उन्हें 25 लाख रुपये मिले थे। इसके अलावा रिटायर होने के बाद भी उन्हें पर्याप्त धन मिला था। इस धन को राजेश कुमार चौधरी मोहल्ला बैरिहवा थाना कोतवाली, शीला चौधरी व गौरव वर्मा निवासी खड़ौवा जाट थाना नगर ने चालाकी से षड्यंत्र करके निकाल लिया।
शकुंतला ने अर्जी में लिखा कि उनके पति सुशील चौधरी ने अपनी मां अनारा से उनके खाते से निकाले गए रुपये की जानकारी लेनी चाही तो मां नाराज हो गईं और वे राजेश के घर चली गईं। चार जनवरी 2021 की शाम छह बजे अनारा ने कॉल कर सुशील को बातचीत के लिए राजेश के घर बुुलाया। जब देर तक सुशील घर नहीं पहुंचे तो पत्नी शकुंतला ने कॉल कर जानकारी ली कि देर क्यों हो रही है। सुशील ने बातचीत होने की बात बताई।
देर रात तक जब पति नहीं लौटे तो शकुंतला घबरा गईं। रात साढ़े दस बजे जब शकुंतला ने पति के कॉल किया तो फोन पर सत्यनारायन ने बताया कि अभी थोड़ी देर में सुशील घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद से फोन बंद हो गया। दूसरे दिन सुबह आठ बजे मोहल्ले से जानकारी मिली कि सुशील का शव सत्यनारायन की दुकान के पीछे पड़ा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शकुंतला ने चारो आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी, मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।