बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने बालिका के साथ छेड़खानी और मारने-पीटने के मामले में थानाध्यक्ष रुधौली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। रुधौली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि वह खाला के साथ पढ़ाई कर रही है। 23 दिसंबर को वह दोपहर मेे घर पर अकेली थी। गांव का जावेदघर के अंदर घुस आया और अश्लील हरकत की।
शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। आरोपी के घर उलाहना देने पर उसके परिवार के लोग मारने को दौड़ा लिया। भागकर घर आई तो घर में घुसकर पिटाई कर दी। न्यायाधीश ने केस दर्ज कर के विवेचना का आदेश दिया है। संवाद