बस्ती। न्यायालय एसीजेएम तृतीय राजा बाबू की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में 10 आरोपियों पर कलवारी पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला थाना कलवारी क्षेत्र के महुआपार कला गांव का है। पीड़ित असलम ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा गया है कि 20 जुलाई 2025 की रात करीब 11 बजे पुरानी रंजिश के चलते गांव के समीउल्लाह, नसीमुल्लाह, वसीम, हकीकुल्लाह, करीमुल्लाह, मसरू, सफ़ीक, सोनू, सफ़ीकुल्लाह और सबलुद्दीन एक राय होकर लाठी-डंडा से मारपीट करने लगे। आरोपियों ने असलम के पुत्र आरिफ को जान से मारने की नीयत से पीटा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने कलवारी पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। संवाद