बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने स्कार्पियो के टोटल लास मामले में 9 लाख 53 हजार 358 रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बीमा कंपनी पर 2.60 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कलवारी क्षेत्र के रघउपुर गांव निवासी कुलदीप श्रीवास्तव ने उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दाखिल किया। परिवादी ने स्वयं के लिए एक स्कार्पियो खरीदा था। बीमा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। छह दिसंबर 2018 को चालक दोस्तों के साथ बिहार गया था। वहां वाहन पलट गया। जानकारी होने पर थाना पर सूचना दी गई और बीमा कंपनी को बताया गया।
बीमा कंपनी ने सर्वेयर देर से नियुक्त किया। सर्वेयर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंप दी । वाहन टोटल लॉस की श्रेणी में आ गया था। सारे प्रपत्रों के साथ बीमा क्लेम की धनराशि प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत किया गया। जिसे बीमा कंपनी ने इन्कार कर दिया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि बीमा कंपनी ने अपने ग्राहक के स्कार्पियो की बीमा धनराशि न देकर सेवाओं में लापरवाही की है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अगर निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। संवाद