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Basti News: उपभोक्ता को 26 लाख रुपये देने का आदेश

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बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मालवीय रोड बस्ती पर परिवादी प्रभोनाथ चौधरी को मूलधन आठ लाख पर 80 हजार रुपये प्रति वर्ष 2022 से 2043 तक व एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति सहित अन्य खर्च 26 लाख रुपये देने का आदेश है। सिल्लो निवासी प्रभेनाथ चौधरी ने जिला उपभोक्ता फोरम में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्होंने पत्नी का जीवन लक्ष्य बीमा पाॅलिसी आठ लाख रुपये का कराया था। परिपक्वता अवधि 2043 में थी। सीढ़ी से गिरने के कारण वर्ष 2022 में पत्नी की मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी बीमा कंपनी को अभिकर्ता के माध्यम से दी गई थी। इसके बाद भी बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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आयोग के अध्यक्ष ने सबूत के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मालवीय रोड बस्ती को परिवादी को संपूर्ण धनराशि मृतका की मृत्यु से परिपक्वता तक का देने का आदेश दिया है।
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