बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को दोषी पाए जाने पर बिहार के युवक को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 5 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। इसे न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय में राज्य की तरफ से मृत्युंजय कुमार उपाध्याय एडवोकेट व कुमार उत्कर्ष एडवोकेट ने पैरवी की। कहा कि घटना 4 अप्रैल 2018 की है समय करीब 8.45 बजे रात में तत्कालीन थानाध्यक्ष जीआरपी रामकृष्ण मिश्रा अपने साथियों के साथ प्लेटफार्म नंबर एक पर चेकिंग कर रहे थे। एक संदिग्ध व्यक्ति को देखते दौड़ा कर पकड़़ लिया। उसकी पहचान बिट्टू कुमार सोनी निवासी ग्राम कसेरा टोली थाना नगर जिला सिवान बिहार के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से 65 ग्राम नशीला पाउडर व चोरी का एक लैपटॉप भी उसके पास से बरामद हुआ। विधिक कार्रवाई करने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोपी को पेश किया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए दंडित किया है।