घर-घर दूध व सब्जी बेंचने वालों पर नहीं है प्रतिबंध
बस्ती। पीएम मोदी की ओर से समूचे देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। अनावश्यक रूप से कोई भी घर के बाहर नहीं निकल सकता है। सार्वजनिक परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 15 फरवरी के बाद जो भी लोग विदेश या बाहर से जिले में आए हैं, उन्हें होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों की सहूलियत के काफी छूट दी गई है।
डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार आपातकालीन ड्यूटी वाले शासकीय कर्मी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से लॉकडाउन प्रबंध से मुक्त रहेंगे। इसके लिए कर्मचारियों को अपना विभागीय आई कार्ड साथ रखना होगा। कहा कि घर-घर जाकर दूध, फल, सब्जी, खाद्यान्न व दवा बेचने वाले व्यक्ति भी लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बताया कि यदि किसी व्यक्ति को जिले के बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो, तो संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करना होगा। डीएम ने कहा कि मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, गैस, पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों की प्रवेश व निकासी जारी रहेगी। बताया कि आवश्यक वस्तुओं दवाइयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों व उसमें कार्य करन वाले कर्मचारी अपने-अपने विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर आ जा सकते हैं। चिकित्सा विभाग व उससे जुड़े हुस समस्त संसाधनों का निर्माण करने वाली इकाइयां व संस्थान खुले रहेंगे। चिकित्सा व दवाओं की बिक्री करने वाली समस्त दुकानें, क्लीनिक भी खुले रहेंगे और उससे जुड़े हुए समस्त वाहन व कर्मचारी भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की सेवाएं भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।