बस्ती। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राज बाबू ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों आदि का निस्तारण किया जाएगा। संवाद