फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैर इरादतन हत्या में पिता-दो पुत्रों को आठ-आठ साल की कठोर कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बस्ती। अपर जिला जज पृथ्वीपाल यादव की अदालत ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या में दोषी मिले थानांतर्गत सुनगहा बदली निवासी विजय प्रताप, रामकेवल उर्फ कीनू और उनके पिता रामलौट को आठ-आठ साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने प्रत्येक दोषी पर 11,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता नित्यानंद यादव ने दी। उन्होंने बताया कि घटना आठ अक्तूबर 2014 की है। पिटाई से घायल यशवंत की अस्पताल चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने माना कि गन्ना ढुलाई भाड़ा व जुताई के रुपये को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। इसी के चलते आरोपियों ने यशवंत की पिटाई की। जिससे उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें