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भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को आजीवन कारावास

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भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को आजीवन कारावास
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नाजायज संबंध बनाने में नाकाम होने पर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या आरोपी सास की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णा नंद पांडेय ने अदालत के समक्ष घटना का विवरण रखा। उन्होंने बताया कि सोनहा थानाक्षेत्र के रामपुर भुड़री निवासी रजवंता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बेटी इंद्रावती की शादी गौर थानाक्षेत्र के शिवा गांव निवासी जवाहर के साथ की थी। उसके तीन बच्चे थे। 20 फरवरी-2017 को सूचना मिली की बेटी की हत्या कर दी गई है। गांव जाने पर पाया कि बेटी का शव घर के बाहर पड़ा है। बताया कि मृतका का पति बाहर रहता था। उसका देवर ध्रुव यादव भाभी से नाजायज संबंध बनाना चाहता था। इसमें नाकाम देवर का भाभी से अक्सर विवाद होता रहता था। इसी से नाराज देवर ने अपनी मां के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने साक्ष्य व नाबालिग बेटी की गवाही के आधार पर देवर व उसकी मां को दोषी पाया। मुकदमे के दौरान आरोपी सास की मौत हो चुकी है।
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लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी अदालतें
जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में शनिवार व रविवार को सभी अदालतें बंद रहेंगी।
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