बस्ती। संभागीय परिवहन कार्यालय सभागार में जिले के सभी ई-रिक्शा/ ई-कार्ट के डीलर एवं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई। ई-रिक्शा/ई-कार्ट डीलरों को निर्देशित किया गया कि ई-रिक्शा/ई-कार्ट के विक्रय के समय संबंधित क्रेता का लाइसेंस जरूरी है।
एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेई ने कहा कि जिसके नाम वाहन विक्रय किया जाएगा उसका ई-रिक्शा/ ई-कार्ट लाइसेंस अनिवार्य रूप से जमा कराया जाए। यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसी दशा में क्रेता को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही ई-रिक्शा/ई-कार्ट का पंजीयन किया जाएगा। तब तक के लिए उन्हें अस्थायी अधिकार पत्र जारी किया जाएगा। संवाद