बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने बीमा कंपनी को कार का मरम्मत खर्च भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 24 हजार रुपये किराया व 35 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मोहल्ला महरी खावा निवासी ज्ञानेंद्र पाल ने वाद दाखिल किया कि वह अपनी ब्रेजा कार का गो डिजिट बीमा कंपनी से बीमा लिया था। 23 मार्च 2023 को सिद्धार्थनगर में समीरगंज के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कंपनी से 16 हजार 499 रुपये मरम्मत खर्च मांगा था, जिसे कंपनी ने देने से इन्कार कर दिया था। 2000 रुपये प्रतिदिन किराए पर वाहन लेकर चलना पड़ा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद कंपनी को ग्राहक के साथ लापरवाही के लिए दोषी माना है। एक महीने के अंदर धनराशि का भुगतान न करने पर संपूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी अदा करना होगा। संवाद