कुर्की के आदेश का पालन न करने पर दरोगा अदालत में तलब
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष न्यायाधीश सप्तम (एमपीएमएलए) कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि के आदेश के क्रम में बहराइच के दिगिदपुरवा बिडोडरगंज पहुंची कप्तानगंज पुलिस ने आरोपी रोशन लोनिया के बजाय उसकी पत्नी का सामान कुर्क कर ले आई। वाहवाही लूटने के चक्कर में पुलिस ने न्यायालय में कुर्की संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन कर न्यायाधीश की त्योरी चढ़ गई। उन्होंने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए कप्तानगंज थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक सभाजीत मिश्र को तलब कर लिया।
न्यायालय से जारी आदेश में कहा गया है कि उपनिरीक्षक की ओर से 20 फरवरी 2024 को कुर्क की गई रोजमर्रा व जरूरत के सामान आरोपी के पत्नी की है। इस पर आपत्ति जताते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि घरेलू उपयोगी वस्तुएं सरसों तेल, दाल, हल्दी, गिलास, कड़ाही गैस सिलिंडर, कटोरी, चौका बेलन, शीशा-कंघी सहित महिला के वस्त्र व शृंगार की वस्तुएं पुलिस की ओर से कब्जे में लिए जाना आपत्तिजनक है। पुलिस का यह कृत्य स्वीकार करने योग्य नहीं है।
न्यायाधीश ने उपनिरीक्षक सभाजीत को चार मार्च को न्यायालय में तलब किया है। नोटिस में न्यायाधीश ने इस मामले में दरोगा की विरुद्ध तीखी टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने को कहा है। रोशन लोनिया आर्म्स एक्ट में आरोपी है। वह लंबे समय से फरार चल रहा है।