राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय एडीजे सप्तम (एमपीएलए) कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने 22 वर्ष पहले हुए राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के अलग हुए पत्रावली में ट्रायल शुरू कर दी है। शुक्रवार को पीड़ित राहुल मद्धेशिया कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दिए। राहुल का बयान करीब एक घंटे तक चला। इस दौरान सह आरोपी आनंद सिंह व जग प्रसाद की ओर से अधिवक्ता ने राहुल से जिरह की। कोर्ट ने शेष आरोपियों के लिए अगली तिथि 12 मार्च मुकर्रर की है।
22 फरवरी को वादी के बयान के लिए तिथि तय थी, मगर वादी की मृत्यु की रिपोर्ट आने के कारण कोर्ट ने पीड़ित राहुल को बयान के लिए तलब किया था। राहुल 11 बजे न्यायालय पहुंचे। उन्होंने अपनी उपस्थिति की जानकारी कोर्ट को दी। इसके बाद उनका बयान शुरू हुआ।
उल्लेखनीय है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र राहुल का अपहरण छह दिसंबर 2001 को स्कूल जाते समय हो गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी सहित नौ आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अमरमणि सहित तीन की पत्रावली अलग कर दी गई थी । विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी संदीप त्रिपाठी की मृत्यु हो गई है जबकि हनुमान शुक्ला, अजय मिश्रा, आनंद सिंह, रामविलास व जग प्रसाद वर्मा के विरुद्ध आरोप तय किया गया है। इसी पत्रावली पर गवाही के लिए राहुल मद्धेशिया को कोर्ट ने तलब किया था।