गौर(बस्ती)। सूचना आयोग ने बीडीओ गौर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। क्षेत्र की ग्रामपंचायत परासडीह निवासी हृदय नारायण मिश्र ने फरवरी 2022 में कुछ बिंदुओं की सूचनाएं खंड विकास अधिकारी गौर से मांगी गई थी, लेकिन निर्धारित सूचनाएं समय से प्राप्त न होने पर उन्होंने सूचना आयोग में अपील की। न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर ब्लॉक बीडीओ की ओर से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल की पीठ ने खंड विकास अधिकारी गौर पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने प्रतिदिन 250 रुपये की दर से अर्थदंड की रकम की कटौती वेतन से करने का आदेश दिया है। संवाद