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Basti News: मासूम से दुष्कर्म के मामले में बीस साल की सजा, अभियुक्त को देना होगा 50 हजार अर्थदंड

Thu, 01 Dec 2022 01:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।

सार

कलवारी थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दिया कि 12 जुलाई 2018 की रात उनकी पत्नी अपने सात वर्षीय बालिका को लेकर घर के बाहर सोई थी। भोर में चार बजे पत्नी शौच के लिए गई तो देखी कि उसकी बेटी खेत में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को में 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त को पचास हजार अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मामला कलवारी थाना क्षेत्र का है। अपर जिला फौजदारी शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय, अखिलेश दुबे, वंदना चौधरी, अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दिया कि 12 जुलाई 2018 की रात उनकी पत्नी अपने सात वर्षीय बालिका को लेकर घर के बाहर सोई थी। भोर में चार बजे पत्नी शौच के लिए गई तो देखी कि उसकी बेटी खेत में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। पत्नी के हल्ला मचाने पर तमाम लोग आ गए। किसी ने पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस ने ही बालिका को कुदरहा स्थित सीएचसी में भर्ती कराया, जहां होश आने पर उसने बताया कि आरोपी सोते समय उठा ले गया और दुष्कर्म किया।
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विवेचक ने सबूत के आधार पर 28 जुलाई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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